दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की अदालत से आग्रह किया कि मामले में जांच का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इस पर अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में दिया जाता है।
हिंदुस्तानी की तरफ से पेश अधिवक्ता आनंद ने कहा कि मामले की प्राथमिकी की प्रति बचाव पक्ष के वकील को नहीं दिया गया है। बहरहाल, अदालत के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने बचाव पक्ष के वकील को प्राथमिकी की प्रति सौंप दी।
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