जस्टिस प्रदीप नंदाजोग और सुनील गौर की ने काला जादू करने वाले अलीमुद्दीन की 1999 में एक सुनवाई अदालत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, 'हम इस बात से सहमत हैं कि घटनाक्रम निश्चित रूप से याचिककर्ता को दोषी साबित करता है और अपील करने वाले के निर्दोष होने की किसी भी संभावना को खारिज करते हैं। '
अलीमुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के रहने वाले शहाबुद्दीन और मोहम्मद हनीफ की हत्या के लिए उसे सजा पूरी होने तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया।
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